1 अप्रैल से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी देना होगा संपत्ति कर property tax – jammu kashmir property tax

जम्मू-कश्मीर सरकार ने किस फरवरी को अधिसूचना जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की सभी नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा जिसमें आवासीय संपत्ति पर 5% तथा कमर्शियल संपत्ति पर 6% रेट के हिसाब से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा
जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर Property tax में किसको छूट दी जाएगी
जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से पूजा स्थलों शमशान तथा कब्रिस्तान स्थलों केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन आने वाली तमाम संपत्तियों और नगर निगम के अंतर्गत आने वाली भूमि पर संपत्ति कर में छूट का प्रावधान है
30 नवंबर तक पहली किस्त का भुगतान करना जरूरी
अधिसूचना के अनुसार संपत्तियों के उत्तरदाई व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष की 30 मई तक देय संपत्ति और कर का विवरण इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा. टैक्स की दूसरी किस्त 30 नवंबर तक पहली किस्त की प्राप्ति के प्रमाण के साथ देनी होगी. इससे पहले, जम्मू और कश्मीर में अधिकांश राजनीतिक दलों, व्यापारियों और नागरिक समाज समूहों ने संपत्ति कर लगाने का विरोध किया था. आलोचना के बाद प्रशासन ने संपत्ति कर लगाने की योजना को पहले ही छोड़ दिया था.
संपत्ति कर के फैसले पर राजनीति शुरू नेशनल कांफ्रेंस ने किया इसका विरोध
विपक्ष में बैठी नेशनल कॉन्फ्रेंस में संपत्ति कर की अधिसूचना में आई खबरों का सख्त विरोध किया और केंद्र तथा राज्य सरकारों को जमकर खरी-खोटी सुनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कोर्ट के बाद से वैसे भी बहुत परेशान हैं और इस तरह के फैसले कोढ़ में खाज खाज साबित होंगे उन्होंने कहा केंद्र सरकार की आदत हो गई है जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को परेशान करने की।