Jhansi news – NPS न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में झांसी के सभागार में एकत्र हुए रेलवे यूनियन के सदस्य और नेता

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रेलवे यूनियन के बैनर तले रेलवे के कर्मचारियों और यूनियन के नेताओं ने झांसी के सभागार में एकत्र होकर एनपीएस के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया तथा ओ पी एस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की आपको बता दें जिस समय से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है सभी केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है
NPS – न्यू पेंशन स्कीम क्या है
न्यू पेंशन स्कीम क्या है
न्यू पेंशन स्कीम एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, एक व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित निधि की गारंटी दी जाती है।
इस स्कीम में, योग्य व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने निश्चित निधि के रूप में पेंशन दी जाती है। इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जो स्वयं निजी पेंशन योजनाओं में नहीं होते हैं और सरकारी योजनाओं के लिए योग्य नहीं होते हैं।
इस स्कीम के तहत, व्यक्ति को न्यूनतम 10 साल की सेवानिवृत्ति अवधि की आवश्यकता होती है। इस समय अवधि के दौरान व्यक्ति को नियमित रूप से निधि जमा करनी होती है जिससे कि उसे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिल सके। यह पेंशन व्यक्ति के उम्र और जमा की गई निधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।
न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्थन योजना है जो लोगों को उनके बूढ़े दिनों के लिए आर्थिक
इस स्कीम के तहत, व्यक्ति को एक निश्चित योगदान देना भी आवश्यक होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में उसे मिलता है। यह योगदान निर्धारित अवधि के दौरान नियमित अंतराल में जमा किया जाता है। इससे व्यक्ति अपने बूढ़े दिनों में आर्थिक आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
न्यू पेंशन स्कीम देशभर में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। यह स्कीम एक सरकारी योजना है, इसलिए यह सरकार की तरफ से नियंत्रित की जाती है और उसमें जमा की जाने वाली धनराशि को सरकार द्वारा निवेश किया जाता है।
Ops – old pension scheme पुरानी पेंशन योजना क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है
ओल्ड पेंशन स्कीम एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसमें नौकरी से सेवानिवृत्त हुए लोगों को नौकरी के दौरान उनकी आय के आधार पर पेंशन दी जाती है। इसमें सरकार कर्मचारियों के लिए निजी सेक्टर में भी उपलब्ध होती है।
इस स्कीम के तहत, नौकरी से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि दी जाती है, जो व्यक्ति की नौकरी के दौरान आय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस पेंशन की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने संगठन के पेंशन विभाग में जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ व्यक्ति को अपनी पहचान पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र और बैंक खाते का विवरण भी जमा करना होता है।